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World consumer day पर कैसा उपभोक्ता संरक्षण जानिये Ground रिपोर्ट

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हर वर्ष 15 मार्च को World consumer day मनाया जाता है, लेकिन कैसा उपभोक्ताओं का संरक्षण होता है, धरातल पर सच्चाई जानिये

Umaria – विश्व consumer दिवस के अवसर पर नवीन उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम 2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के संचालन तथा उपभोक्ताओ के अधिकारो के प्रति जागरूक करने हेतु कृषि उपज मण्डी प्रांगण उमरिया में 15 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

World consumer day पर कैसा उपभोक्ता संरक्षण जानिये Ground रिपोर्ट

इस मौके पर जिले के Food deportment से सम्बंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी मीनांक्षी इंगले बताईं कि इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओ को कई तरह के अधिकार प्रदाय किए गए है जिसमें सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल है। कार्यक्रम में उत्पादो की खरीददारी मे उपभोक्ताओ के निहित अधिकार, शिकायत की अवस्था में कंज्यूमर फोरम कोर्ट में शिकायत की विधि, वस्तुओ की गुणवत्ता आदि के बारे मे शामिल है, अन्य लोगों ने भी उपभोक्ताओ को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

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अब Ground पर सच्चाई क्या है जरा उसको भी जानिए। कहने को तो हर वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित कर अपने कर्तव्यों की इति श्री कर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में किसी भी मिठाई की दुकान पर मीठा लेने जाइये तो दुकानदार मिठाई के डिब्बे को भी मिठाई के रेट पर तौल कर देता है, Market में आप कोई सामान लेने जाइये यदि 22 रुपये का सामान लेकर आप 2 रुपये का सिक्का दीजिये तो कोई भी दुकानदार लेने को तैयार नही है। पैक सामानों का वजन करवाइये तो कोई भी समान उतनी मात्रा का नही मिलेगा जितना उसमें लिखा रहता है। मिलावट की बात करें तो पैसे शुद्ध के लिए जाते हैं और शुद्धता कहीं भी नजर नही आएगी। 1, 2 और 5 के सिक्के लेने को कोई दुकानदार तैयार नही है, उसकी जगह आपको माचिस, टॉफी, बिस्किट पकड़ाया जाएगा। इतना ही नही कंपनियों द्वारा Price 999 रुपये लिखे जाते हैं और लिया पूरा 1 हजार जाता है, 999 रुपये लिख कर सरकार से Tax तो बचा लिया जाता है और 1 रुपये अधिक लेकर consumer को चूना लगाया जाता है। अब 1 रुपये के लिए यदि कोई consumer फोरम जाता है तो हजारों रुपये खर्च हो जाएंगे। बहुत से दुकानों में कम तौल भी दिया जाता है।

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अब सवाल यह उठता है कि consumer 1 रुपये के लिए कहाँ लड़ने जाएगा और गांव से
आने वाला गरीब, मजदूर, किसान यदि इतना ही जनता तो कोटे की दुकान से कम राशन लेकर घर नही जाता।

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अब रही बात Officer’s की तो कभी नापतौल विभाग वाले तराजू चेक करने नही जाते, खाद्य विभाग वाले कहीं छापामारी करने नही जाते, खुले आम मिलावटी समान बिक रहा है उसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन वाले ध्यान ही नही देते हैं। सैकड़ो शिकायतें विभागों में लंबित रहती हैं, कुछ में जांच भी होती है सच्चाई भी पाई जाती है लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नही होती है, खास कर फ़ूड deportment में। ऐसे में कैसे होगा consumer का संरक्षण खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है।

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