Home क्राइम बलात्‍कारी को आजीवन कारावास

बलात्‍कारी को आजीवन कारावास

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उमरिया – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्‍डेय द्वारा बताया गया कि पीडिता कक्षा 09 वीं में अध्‍ययनरत है घटना दिनांक 25.07.2020 को नाग पंचमी के दिन उसके फूफा की दसवीं के कार्यक्रम ग्राम देवरी में था जिसमें अभियुक्‍त ललई कोल जो उसकी बुआ का भांजा है ग्राम देवरी आया था। दिनांक 26.07.2020 को सुबह करीब 08:00 बजे पीडिता अपने घर से अपनी बुआ के घर जा रही थी, रास्‍ते में अभियुक्‍त ललई कोल आकर उसका हाथ पकड़ लिया और मुंह दबाते हुये बुआ के पुराने घर में ले गया जहां पर पीडिता के साथ अभियुक्‍त जबरदस्‍ती बलात्‍कार करने लगा, पीडिता द्वारा चिल्‍लाने पर अभियुक्‍त ने उसका मुंह दबा दिया था और बलात्‍कार किया। जिसके बाद पीडिता उसके साथ घटित घटना के कारण डर गयी थी और उसने अपने साथ हुये बलात्‍कार की सूचना किसी को नही बताई। जनवरी माह में पीडिता के पेट में दर्द होने पर वह अपनी बहन के साथ डॉक्‍टर को दिखाने गयी तब उसे पता चला कि वह 06 माह की गर्भवती है। जिस पर दिनांक 09.01;2021 को थाना मानपुर में अभियुक्‍त के खिलाफ धारा 376(ए), 376(3) भा.द.सं. एवं पीडिता के नाबालिक होने के कारण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 एवं धारा 5/6 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी । प्रकरण में पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया एवं पीडिता के नवजात शिशु का डीएनए से यह प्रमाणित हुआ कि नवजात शिशु अभियुक्‍त ललई कोल का है । अभियोजन अधिकारी द्वारा न्‍यायालय अभियुक्‍त के विरूद्ध पीडिता के साथ बलात्‍कार के अपराध को प्रमाणित कराया गया ।
राज्‍य की ओर से प्रकरण में अभियोजन संचालन डीपीओ/प्रभारी डीडीपी अर्चना मरावी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ बी0 के0 वर्मा द्वारा सशक्‍त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्‍ड देने का निवेदन किया गया ।
उक्‍त प्रकरण में विशेष न्‍यायाधीश श्री विवेक सिंह रघुवंशी के न्‍यायालय द्वारा आरोपी रमेश उर्फ ललई कोल को भा0दं0सं0 की धारा 376(1) भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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