
Diarrhea से हुई 3 मौत के मामले में कलेक्टर ने सेक्टर सुपरवाईजर को किया Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब नही तो होगी सेवा समाप्त
Sector सुपरवाइजर Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब

Umaria – कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने R P सिंह सेक्टर सुपरवाईजर सेक्टर घुलघुली को मध्यप्रदेष सिविल सेवा नियम मे प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए तत्काल प्रभाव से Suspend कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखण्ड करकेली नियत किया गया है।
जिले केें करकेली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बेलसरा मे दो व्यक्ति एवं करही मे एक व्यक्ति की Death डायरिया बीमारी के प्रकोप हो गई है। जिसकी जांच हेतु स्वास्थ्य एवं राजस्व अधिकारियो की टीम भेजी गई। क्षेत्र मे Diarrhea व अन्य बीमारियो के प्रकोप के संबंध में सूचना करने का प्रथम दायित्व Sector सुपरवाईजर का होता है, किंतु सेक्टर सुपरवाईजर सेक्टर घुलघुली व्दारा अपने पदीय दायित्वो का निर्वहन नही किया जाना पाया गया। R P सिंह Sector सुपरवाईजर घुलघुली का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, उदासीनता , स्वेच्छाकारिता एवं अनुशासन हीनता का परिचायक है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है।
Sector सुपरवाइजर Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब

वहीं कलेक्टर ने CHO और ANM को तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश, Diarrhea के प्रकोप से 3 Death होने पर कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने मीनाक्षी मालव संविदा CHO विकासखण्ड करकेली, कंचन सिंह ANM (संविदा) सब हेल्थ सेंटर बोदली से कहा है कि पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और उदासीनता के साथ आदेशों, निर्देशों की अवहेलना संबंधी कृत्य के लिए आपके संविदा शर्तो मे निहित प्रावधान अनुसार संविदा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाए। इस संबंध में तीन दिवस के अंदर उत्तर समक्ष मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। उत्तर समाधान कारक नही पाए जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए संविदा सेवा समाप्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। कार्य मे लापरवाही बरतने पर यह स्थिति निर्मित हुई है। इनके व्दारा उक्त स्थिति से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत नही कराया गया। आपका उक्त कृत्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देषों की अवहेलना करने एवं अपने पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाकारिता एवं कर्तव्य विमुखता का परिचायक है जो M P सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है।
Sector सुपरवाइजर Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब

गौरतलब है कि जिले के कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए Sector सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया और CHO एवं ANM से जबाब मांगने जैसा ठोस कदम उठाया।
Sector सुपरवाइजर Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब

लेकिन पूरे मामले में मुख्य रूप से दोषी PHE विभाग के प्रभारी AE R K गुप्ता और विभाग की तरफ नजर ही डाले जो कि वर्षा काल आने पर हैंड पम्पों के दूषित पानी का उपचार ही नही किये और न मैदान में ध्यान दिए। PHE विभाग ने यदि ध्यान दिया तो मात्र नए बोर करवाने और अपने कमीशन की तरफ जबकि पूर्व कलेक्टर ने प्रभारी AE R K गुप्ता के द्वारा किये गए घोटालों की जांच करवा कर Suspend कर दिया था और कुछ राजनैतिक दबाब के चलते जाते – जाते नियम विरुद्ध बहाल भी कर दिया था। हालांकि देखा जाय तो बहुत सी मौसमी बीमारियों की जड़ दूषित Water है। इस विभाग का दायित्व है कि कुओं और हैंड पंपों के पानी का उपचार करे ताकि वर्षा काल मे नागरिकों को दूषित पानी पीने को मजबूर न होना पड़े। वहीं PHE द्वारा बनवाये गये 80 – 80 लाख रुपये की लागत से नलजल योजना के OVERHEAD टैंक आज भी खाली पड़े हैं और लोग नदी – नालों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।
Sector सुपरवाइजर Suspend, CHO और ANM से मांगा जबाब