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रज्जू कुशवाहा का जिला बदल आदेष जारी

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उमरिया – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा0 कृष्ण देव त्रिपाठी ने रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) एवं 3(क) के अंतर्गत जिला बदर का आदेष जारी किया है।
रज्जू कुसवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 38 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया म.प्र.का निवासी है । जिसके द्वारा वर्ष 2002 से लगातार अपराधिक बारदात करना प्रारंभ कर अपराधिक जीवन की ओर लगातार अग्रसर है जो आम जनता के साथ मारपीट ,गाली गलौच, जुआ. चोरी करना इसकी आदत में सुमार हो गया है इसके अपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र एवं आसपास की जनता आशंकित है आम जन मानस स्वच्छंद जीवन यापन नही कर पा रहा है । इसकी अपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं है आम जनता इसके भय से एवं आपराधिक कृत्यों की सूचना थाने में देने का साहस नही जुटा पा रही है जिससे बहुत से अपराधों की जानकारी थाना तक नही पहुंच पा रही है । जो लोग थाने में सूचना देते हैं तो स्वतंत्र रुप से साक्ष्य देने से कतराते हैं जिससे न्यायालयों में भी अनावेदक को अपराधों का दण्ड नही मिल पाता है इसके आतंक से जन मानस मे इतना अधिक आक्रोश व्याप्त है कि लोग क्षेत्र से निकलने में काफी भयभीत है इसकी आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के चालान न्यायालय प्रस्तुत किये गये है एवं पर्याप्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियों मे कोई अंकुश नही लग पा रहा है और न कोई सुधार हो रहा है ।
शासन की ओर से 4 नवंबर 2002 को उनि एस.के निगम थाना प्रभारी चंदिया का आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध थाना चंदिया में अप. क्र. 214/2002 धारा 13 जुआ एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 200/2002 दिनांक 21 नवंबर 2002 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 823/2002 दिनांक 28 नवंबर 2002 प्राप्त किया गया है । दिनांक 12 जनवरी 2013 को फरियादी सुरेन्द्र यादव पिता रामधनी यादव उम्र 39 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया को आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध पत्थर से मारपीट एवं आग लगाने की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में किया था फरियादी की रिपोर्ट पर अप. क्र. 07/2013 धारा 336,435,34 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 05/13 दिनांक 25 जनवरी 2013 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 147/2013 दिनांक 31.01.2013 प्राप्त किया गया है ।
दिनांक 6 मई 2014 को फरियादी ब्रजेश यादव पिता रामधनी यादव उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गुफ्तार कर चोरी की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 99/2014 धारा 379,294 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 105/14 दिनांक 5. जून 2014 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 1176/14 दिनांक 9 जून 2014 प्राप्त किया गया है । दिनांक 30 मार्च 2015 को शासन तरफे प्रआर.72 शैलेन्द्र सिंह थाना चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरद्ध अवैध रुप से धारादार हथियार(छुरा) रखे पाये जाने पर थाना चंदिया में अप. क्र. 89/15 धारा 25बी आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 84/15 दिनांक 6 अप्रैल 15 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 681/15 दिनांक 06.04.15 प्राप्त किया गया है । दिनांक 4 सितंबर को फरियादिया बेदा बाई पति जवाहर कुशवाहा उम्र 50 साल निवास वार्ड क्र. 10 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध रास्ता रोककर मारपीट गाली गलौच रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 215/15 धारा 341,294,33,506,34 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 205/15 दिनांक 17 सितंबर तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 2197/15 दिनांक 18 सितंबर प्राप्त किया गया है । दिनांक 14 दिसंबर को फरियादी बहादुर कुशवाहा पिता बिशाली कुशवाहा उम्र 39 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गुफ्तार कर मारपीट की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 266/15 धारा 294,323,506 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 255/15 दिनांक 27.12.15 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 291/15 दिनांक 01.03.16 प्राप्त किया गया है । दिनांक 4 नवंबर को शासन तरफे प्रआर.268 विनोद पाण्डेय थाना चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरद्ध अवैध रुप से धारादार हथियार(छुरा) रखे पाये जाने पर थाना चंदिया में अप. क्र. 246/17 धारा 25बी आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 219/17 दिनांक 16.11.17 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 941/17 दिनांक 17 नवंबर प्राप्त किया गया है । दिनांक 7 अगस्त को फरियादी सुरेन्द्र यादव पिता रामधनी यादव उम्र 44 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 199/18 धारा 379 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 165/18 दिनांक 22 अगस्त तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 452/18 दिनांक 22 अगस्त प्राप्त किया गया है । दिनांक 4 जुलाई 2020 को फरियादी सुरेन्द्र यादव पिता रामधनी यादव उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गलौच मारपीट की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 126/20 धारा 294,323,506 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 114/20 दिनांक 10 जुलाई 20 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 20/20 दिनांक 16 जुलाई प्राप्त किया गया है ।
दिनांक 7 मई 2021 को फरियादी प्रकाश यादव पिता देवीदीन यादव उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गलौच मारपीट की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 105/21 धारा 294,323,506 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 95/21 दिनांक 11 मई 2021 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 774/21 दिनांक 24.08.2021 प्राप्त किया गया है । दिनांक 18 जुलाई 2021 को फरियादी कमलेश यादव पिता विष्णु यादव उम्र 30 साल वार्ड क्र. 3 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 3 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गलौच मारपीट की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 197/21 धारा 294,323,506 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 171/21 दिनांक 22जुलाई 2021 तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 1090/21 दिनांक 12.अक्टूबर 2021 प्राप्त किया गया है ।
दिनांक 11 नवंबर 2022 को फरियादी शिवप्रसाद यादव पिता स्व. सुक्कू यादव उम्र 50 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध गाली गलौच मारपीट की रिपोर्ट पर थाना चंदिया में अप. क्र. 352/22 धारा 294,506,427,34 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्र. 305/22 दिनांक 18 नवंबर तैयार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी कोर्ट उमरिया में पेश कर प्रकरण क्र. 1474/22 दिनांक 23.11.2022 प्राप्त किया गया है । शासन की ओर से निरी. पीए. परस्ते थाना प्रभारी थाना चंदिया द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध इस्त क्र. 19/10 धारा 110 जाफौ. पंजीबद्द कर न्यायालय पेश किया गया है । शासन की ओर से निरी. एमएल वर्मा थाना प्रभारी थाना चंदिया जिला उमरिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध इस्त क्र. 37/18 धारा 110 जाफौ.पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया है । शासन की ओर से सउनि चंद्रभान महोबिया थाना चंदिया जिला उमरिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध इस्त क्र. 15/20 धारा 110 जाफौ.पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया है । शासन की ओर निरी.एम.एम.वर्मा थाना प्रभारी थाना चंदिया जिला उमरिया द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया के विरुद्ध जिला बदर प्रकरण तैयार कर माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय उमरिया द्वारा जिला बदर प्रकरण क्र. 22/208/148 के माध्यम से दिनांक 20 नवंबर 2018 को 01 वर्ष के लिये जिला बदर आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से निरी. राघवेन्द्र तिवारी थाना चंदिया जिला उमरिया के द्वारा आरोपी रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरिया के विरुद्ध इस्त क्र. 10/22 धारा 110 जाफौ.पंजीबद्ध कर न्यायालय पेश किया गया है ।
उपरोक्त सम्पूर्ण घटनाओं से भलीभांति स्पष्ट है कि अनावेदक रज्जू कुशवाहा पिता बिहारी कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र. 03 चंदिया थाना चंदिया जिला उमरियाम.प्र. द्वारा वर्ष 2002में अपराध जगत में प्रवेश कर आम जनता के साथ मारपीट ,गाली गलौच,जुआ, चोरीजैसे संगीन मामलो में संलिप्त होने के कारण क्षेत्रीय आमजन में अनावेदक के विरूद्ध काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त है अपराधी के विरूद्ध लोग रिपोर्ट दर्ज कराने में भी डरते हैं । अनावेदक काफी सरहंग आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा उस पर अभी तक की गई विधि सम्मत कार्यवाहियों का कोई असर नही हो रहा है बल्कि उसकी गतिविधियाँ उत्तरोतर बढ़ती जा रही है। अनावेदक का समाज में स्वच्छंद विचरण करना समाज एवं लोकशांति के लिये खतरा है , अनावेदक कोबिना कठोर कार्यवाही किये नियंत्रण में नही रखा जा सकता है। अनावेदक सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों में लिप्त है यदि यह स्वतंत्र विचरण करता रहा तो निश्चित ही कोई जघन्य अपराध कारित कर लोक शांति व्यवस्था पर विपरीत स्थिति निर्मित कर देगा । अतः ऐसे आपराधिक एवं आतंक पूर्ण कृत्यों पर रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय जनमानस को भय से मुक्त कराने व लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) एवं 3(क) के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना नितांत आवश्यक है।

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