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अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध उमरिया पुलिस की कार्रवाई

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अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध उमरिया पुलिस की कार्रवाई

उमरिया 10 अक्टूबर – कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खेरवा और बड़ेरी की तरफ से तीन ट्रैक्टर बिना नंबर के चोरी कर रेत लेकर उमरिया की तरफ आ रहे हैं, सूचना की तस्दीक हेतु कोतवाली पुलिस की तरफ से टीम को रवाना किया गया टीम द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले तीन ट्रैक्टर क्रमशः बिना नंबर का नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर का इंजन नंबर 3100 एफ एल 83 जी75 1721एफ3 चेचिस नंबर ई जेड जे एस75 9371 एस एम एवं नीले रंग का बिना नंबर की ट्राली रेत से भरी हुई। दूसरा बिना नंबर का नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर का इंजन नम्बर 3100 एफ एल 83 जी 751721 एफ 3 चेचिस नम्बर ई जेड जे एस जी 759371 एस एम एवं नीले रंग की बिना नम्बर की ट्राली रेत से भरी हुई। तीसरा बिना नम्बर का नीले रंग का पावर ट्रैक ट्रैक्टर जिसका इंजन नम्बर ई 3550624 चेचिस नम्बर टी 053489095 सी जे एवं नीले रंग की बिना नम्बर की ट्राली रेत से भरी हुई मिली। जिनसे ट्रैक्टर ट्राली में भरी रेत के संबंध में चालकों से अभिवहन पास चाहा गया जो ना होना बताए आरोपी चालक गणों एवं वाहन स्वामियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर चोरी करना पाए जाने पर मौके से अवैध रेत व ट्रैक्टर को जप्त कर ट्रैक्टर चालको एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला उमरिया के द्वारा अपराध क्रमांक 494/21, 495/21, 496/ 21 धारा 379, 120बी भारतीय दंड संहिता धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जप्तशुदा मशरूका करीब 1755000 रुपए का है। उक्त प्रकरण में सुनील कोल पिता बल्लू कोल उम्र 28 साल निवासी ग्राम सेवई थाना कोतवाली जिला उमरिया, विपिन सिंह बघेल बड़ेरी थाना कोतवाली उमरिया, राजू कोल पिता पूरनलाल कोल उम्र 28 वर्ष निवासी छोटी सेवई थाना कोतवाली जिला उमरिया, वाजिद अली पिता मोहम्मद अली निवासी वार्ड नंबर 3 रामपुरी थाना कोतवाली उमरिया बाल किशन सिंह पिता श्रीराम सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम भरौला थाना कोतवाली उमरिया, श्रीकांत वर्मा उर्फ रिंकू निवासी ग्राम भरौला थाना कोतवाली उमरिया को आरोपी बनाया गया है। वहीं इस सारी कार्रवाई में निरीक्षक सुन्द्रेश सिंह मरावी, उपनिरीक्षक अमित कुमार पटेल, प्रधान आरक्षक 28 विनोद प्रजापति, प्रधान आरक्षक 23 दिलीप गुप्ता, प्रधान आरक्षक 13 राजेश सोंधिया, आरक्षक 220 रवि दीवान, आरक्षक 147 जगदीश तिवारी की भूमिका अहम रही। गौरतलब है कि रेत खदान चालू होने के बाद भी उक्त रेत माफियाओं द्वारा बिना टी पी के चोरी से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, यदि इसी तरह खनिज, राजस्व और वन विभाग भी कार्रवाई शुरू कर दे तो खनन माफियाओं के हौसले टूटने में देर नही लगेगी।

प्रेस नोट
जप्त वाहन
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