उमरिया – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 13.02.2016 को सुबह करीब 11:45 बजे जब मृतक जवाहरलाल तिवारी मृत्यु के पूर्व पुलिस लाईन उमरिया से अपनी मोटरसायकल नम्बर एमपी 20 केपी 1077 हीरोहोण्डा से अपनी ड्यूटी के लिए उमरिया तरफ जा रहे थे और पुलिस लाईन के प्रथम गेट के पास जैसे ही निकले तो आम रोड एनएच-78 पर उमरिया की ओर से आ रहे ट्रक कैप्सूल क्रमांक एमपी54जीए 0368 के ड्रायवर इन्द्रजीत उर्फ बब्बू यादव ने लापरवाही से कैप्सूल ट्रक चलाते हुए लाकर उपनिरीक्षक जवाहरलाल की मोटरसायकल में टक्कर मार दिया, जिससे जवाहरलाल को बदन, सिर, चेहरा व पेट और हाथ-पैरों में गम्भीर चोटें आई जिसे जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया जहां ईलाज के दौरान जवाहरलाल की मृत्यु हो गई। उक्त वाहन ट्रक कैप्सूल क्रमांक एमपी54जीए 0368 के चालक के विरूद्ध पुलिस थाना उमरिया के अपराध क्रमांक 65/2016 पर भा0दं0सं0 की धारा 279, 304ए के अधीन दण्डनीय अपराध में एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया ।
उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर0 पी0 अहिरवार के न्यायालय द्वारा आरोपी इन्द्रजीत उर्फ बब्बू यादव को भा0दं0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत 03 माह का कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड साथ ही 304 ए के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।