सुरेन्द्र त्रिपाठी
उमरिया 12 जुलाई – जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए और राज्य सरकार के निर्देशों के परिपालन में जिले के कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया कि जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में पूर्ण रूप से लाकडाउन रहेगा जिसमें मेडिकल, डेयरी, पेट्रोल एवम डीजल पम्प, विद्युत एवम अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़ कर समस्त प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे, देखिये क्या हुआ है आदेश –
उमरिया जिले की राजस्व सीमा में कोविड- 19 के ंसबंध में दिषा निर्देष जारी
उमरिया 11 जुलाई – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेष शासन वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक के तहत शहरों में रविवार के दिन प्रायः शहर के विभिन्न भागों में अत्याधिक भीड़ हो जाती है तथा आम जनता दवारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेश कवरिंग का पालन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) तथा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है।
जारी आदेष में उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत मानपुर करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इन क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन पुलिस विद्युत पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवा पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेगे साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा।
नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड़ को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेगे। लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामीण हाट बाजारों में जहां अत्याधिक भीड़ एकत्र होती हो को नियंत्रित करने हेतु पृथक से आदेश प्रसारित कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड -19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
इस आदेश के वावजूद जिला मुख्यालय स्थित अंग्रेजी शराब दुकान खुली रही और धड़ल्ले से बिक्री जारी रही जबकि जिला मुख्यालय में कोई भी दुकान नही खुली

साथ ही इस आदेश का पालन करवाने कोई प्रशासनिक अमला भी नजर नही आया हालांकि सारे व्यापारी चाहे वो छोटे हों या बड़े सभी स्वयं अपने दुकानों को बंद रख कर लाकडाउन में सहभागी बने वहीं नागरिक भी अपनी भूमिका अदा किए कोई भी बेवजह घरों से बाहर नही निकले लेकिन सभी को यह खटकता रहा कि यह कैसा लाकडाउन कि शराब दुकान खुली रहे और अन्य दुकानें बंद, लोगों में चर्चा भी बनी रही कि क्या शराब दुकान अनिवार्य सेवा में है।