थाना पाली अंर्तगत अंधी लूट के प्रकरण का अंतिम व मुख्य आरोपी गिरफ्तार
घटना में फरियादी से लूटा गया मोबाइल एवं 1200/- रूपये जप्त
उमरिया – पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि जिले के थाना पाली के अपराध क्रमांक 75/23 धारा 394 ताहि के मामले में फरार मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बरकडे उम्र 23 निवासी शहडोल जो पूर्व में पुलिस विभाग में ही आरक्षक के पद पर पदस्थ था और अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उसको निलंबित किया गया था बाद में विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसको पाली पुलिस द्वारा काफी मेहनत एवं लगन से कार्यवाही कर जिला इंदौर से दस्तयाब किया गया ।

गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में आरोपियों द्वारा हार्डवेयर दुकान मालिक के साथ सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसकर पिस्टल दिखाकर फरियादी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था । प्रकरण में कुल 03 में से 02 आरोपिंयो को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था, प्रकरण में केवल एक ही आरोपी फरार था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक उमरिया द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10 हजार एवं अति. पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल द्वारा 30 हजार रूपये का इनाम उद्घोषित किया गया था एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा विवेचना टीम को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु ठोस कार्यवाही करने समय-समय पर निर्देशित किया गया जिसके परिणामस्वरूप विवेचना टीम द्वारा काफी लगन मेहनत से आरोपी के संबंध में बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मुख्य आरोपी को जिला इंदौर से दस्तयाब कर पाली लाकर पूछताछ की गई जिसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया, आरोपी की निशानदेही पर फरियादी से लूटा गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन एवं 1200/- रूपये जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय उमरिया पेश किया गया ।
उत्कृष्ठ भूमिकाः- उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में डॉ जितेन्द्र सिंह अनु. अधि. पुलिस पाली के नेतृत्व में निरीक्षक आर. के. धारिया., उनि मनीष सिंह, उनि मुकेश मर्सकोले, सउनि बृजेन्द्र उरमलिया, प्र.आर. 155 पुष्पराज सिंह, प्रआर. 236 कमलेश, प्रआर. 227 महेश, आर. 266 अनिल, आर. 03 यशवंत, प्र.आर. चा. 235 अजय एवं सायबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा ।