उमरिया – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.03.2018 की रात मृतिका खाना खाकर अपने पति प्रकाश कोल एवं दो छोटे-छोटे बच्चों के साथ कमरे में सोई थी, दिनांक 19.03.2018 को सुबह 05:30 बजे चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कौड़िया निवासी ससुर छोटेलाल कोल प्रकाश कहकर आवाज लगाया कि मवेशियों को चारा डाल दो परंतु अंदर से प्रकाश की आवाज नही आयी, तब सूचनाकर्ता छोटेलाल कोल ने अंदर से बच्चों की रोने की आवाज सुनी तब सूचनाकर्ता छोटेलाल कोल ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया पर बाहर से दरवाजा नही खुला तब कमरे के ठाट काटकर अंदर गये तो प्रकाश कोल फांसी लगा रहा था, जिसे उतारकर परछी में लिटाये और ममता कोल की लाश कोठे के अंदर खून से लथपथ पडी थी, मृतिका ममता कोल के सिर पर लोहे की गैती से मारकर अभियुक्त प्रकाश कोल द्वारा हत्या कर दी गयी थी।
प्रकाश कोल
अभियुक्त प्रकाश कोल द्वारा अपनी पत्नी की हत्या घरेलू विवाद के कारण की थी।
गौरतलब है कि प्रकाश कोल के 5 बच्चे रहे जिसमे 2 मां के साथ सो रहे थे और 3 अपने दादा दादी के पास रहे।
प्रकाश कोल के बच्चे
प्रकरण को पूर्व में पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था ।
राज्य की ओर से प्रकरण में अभियोजन संचालन डीपीओ/प्रभारी डीडीपी श्रीमती अर्चना मरावी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ के0 आर0 पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का निवेदन किया गया ।
उक्त प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश कोल को भा0दं0सं0 की धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।