आरोपी को डीएनए के आधार पर न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
उमरिया – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.11.2020 को थाना नौरोजाबाद में उपस्थित होकर पीड़िता ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह गदहा दफाई वार्ड क्रमांक 3 नौरोजाबाद में रह कर अपने बडे पापा तारा सिंह के घर गदहा दफाई भाई को राखी बांधने गई थी और वहां तीन दिन रूक कर रक्षाबंधन के दूसरे दिन (दिनांक 04.08.2020) को दोपहर 03:00 बजे निस्तार करने टिकुरी के ऊपर गई थी, जहां गदहा दफाई का किशन सिंह गोंड उसे पकड कर वहीं झाडियो के बीच में ले जाकर उसके कपडे उतार कर उसके साथ गलत काम करते हुए बोला कि यदि किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा। उसके बाद जब भी किशन उसे कहीं भी मिलता तो उसे जंगल में बुलाता था, तब उसके मिलने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर के कारण वह दो-तीन बार टिकुरी के ऊपर किशन से मिलने गई तो किशन उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई थी। दिनांक 27.11.2020 को सुबह से उसके पेट में दर्द होकर रात्रि करीब 08:00 बजे जब वह बाडी में बाथरूम करने गई तो बाथरूम की जगह से बच्चा जैसा कुछ गिरने पर उसने अपनी मां को बताते हुए मां के पूछने पर घटना की पूरी बात बताई। आरोपी किशन सिंह गोंड ने उसके साथ तीन-चार बार जबरदस्ती गलत काम किया। आखिरी बार गणेश विसर्जन के दिन उसके साथ गलत काम किया था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के पश्चात् डीएनए जांच करवायी गयी जिसमें पीडिता के साथ अभियुक्त द्वारा किये गये शारीरिक संबंध की पुष्टि हुई। अभियोजन द्वारा डीएनए जांच एवं पुलिस विवेचना के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध करवाया गया।
राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी0 के0 वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया ।
उक्त प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्री विवेक सिंह रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी किशन सिंह गोड़ को भा0दं0सं0 की धारा 376 (2)(ढ) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।