नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
उमरिया 1 अक्टूबर – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.07.2018 को रात्रि के करीब 08:00 बजे उससे पांच रूपये मांग कर उसके सबसे छोटे लड़के के साथ मोहल्ले के सुखचैन साहू की दुकान गई थी तो उसका लड़का दुकान से वापस आ गया, किन्तु उसकी पुत्री पीडिता वापस नही आई, तब वह अपने पति को बताई और पति के साथ मोहल्ले पड़ोस में अपनी पुत्री की तलाश की, किन्तु उसका कोई पता नही चला, तब पीडिता के माता पिता द्वारा अज्ञात व्यक्ति के नाम से थाना चंदिया में उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट लिखाई गयी, पुलिस द्वारा आरोपी राहुल कोरी के विरूद्ध चंदिया थाने में धारा 363, 376(2)(i), 376(2)(m), 376(2)(n) तथा 506 भा.द.स. 1860 एवं धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अभियोजन ने परीक्षित साक्षियों से अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया है ।
राज्य की ओर से मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री के.आर.पटेल, विशेष लोक अभियोजक श्री बी.के.वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया ।
जिस पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल कोरी को धारा 366 भांदंसं के अंतर्गत 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये एवं 376(3) भांदंसं के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास से तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
गौरतलब है माननीय न्यायाधीश द्वारा पहली बार किसी आरोपी को इतनी सख्त सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा से निश्चित ही समाज मे ऐसे जघन्य अपराध कम होंगे।