उमरिया – मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी नेहा तिवारी का विवाह अभियुक्त राजीव लोचन, निवासी सरसवाही, जिला उमरिया से दिनांक 16.04.2008 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। पीडित महिला अपने पति के साथ सामान्य रूप से 3 साल तक रही, जिससे उसके 2 बच्चे हुये थे। विवाह के पश्चात् से ही अभियुक्त फरियादी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था तथा मायके से पैसों और गाडी की मांग करता था। अभियुक्त से जब फरियादिया ने मायके से लिये रूपये वापस करने को कहा तो वह फरियादिया के साथ मारपीट करता था। वर्ष 2011 और 2012 में पीडिता को बंधक बनाकर रखा था और माता-पिता से बात भी नही करने देता था जिसकी शिकायत पीडिता के भाइयों ने थाना कोतवाली उमरिया में की थी अभियुक्त की प्रताडना से तंग आकर प्रार्थिया ने थाना कोतवाली उमरिया में दहेज की मांग करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। जिसके बाद थाना कोतवाली उमरिया में अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर अपराध कमांक 22 /2013 के अंतर्गत धारा 498-ए, 323 तथा 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सुश्री भावना मिश्रा द्वारा किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया श्री धर्मेन्द्र खण्डायत के न्यायालय द्वारा आरोपी राजीव लोचन को भा0दं0सं0 की धारा 498-ए के अपराध की दोषसिद्धि में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- (दो हजार) रुपए का अर्थदण्ड तथा भा0दं0सं0 की धारा 323 के अपराध की दोषसिद्धि में 6 माह का कारावास व 500/- (पांच सौ) रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।