बिरिसिंहपुर पाली व्यहार न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण चंद गुप्ता बनाम चंदा कोल एवं चंद गुप्ता बनाम मिठाई लाल बैगा धारा 138 के तहत दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विकास कुमार शर्मा पाली द्वारा दोनों मामलों में अलग-अलग फैसला सुनाते हुए चंदा कोल को एक वर्ष कठोर कारावास एवं पाँच लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस संदर्भ में बताया गया की आरोपी चंदा कोल ने चार साल पूर्व फरियादी चंद गुप्ता से तीन लाख रुपये उधार लिए थे और चेक था। जो की फरियादी द्वारा बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो जाने पर फरयादी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी मिठाई लाल बैगा के द्वारा भी चंद गुप्ता से चार लाख रुपये उधार लेकर चेक दिया गया था जो की बैंक में चेक लगाने पर बाउंस पाया गया जिसके बाद चंद गुप्ता ने परिवाद पेश किया जिसकी सुनवाई पर आरोपी मिठाईलाल बैगा को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं आठ लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। दोनों मामलों में फरियादी की तरफ से अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने पैरवी की थी।